दहेज हत्या मामले में पिता-पुत्र दोषी करार, सजा पर सुनवाई 25 अगस्त को

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रांची, 18 अगस्त । दहेज हत्या के एक मामले में अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने मृतका के पति और ससुर को दोषी करार दिया है। अदालत ने आशीष कुमार और उसके पिता वकील महतो को दोषी माना है। दोनों की सजा के बिंदु पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी।

मामला 29 जून 2020 का है। मृतका उपासना रानी के पिता ने सुखदेवनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, हजारीबाग के नगड़ी निवासी उपासना रानी की शादी वर्ष 2014 में आशीष कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज और मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता था। आरोप है कि पति और ससुराल के अन्य सदस्य उसके साथ मारपीट करते थे और जान से मारने की धमकी भी देते थे।

29 जून 2020 को उपासना के पति ने उसके पिता को फोन कर बताया कि लड़ाई-झगड़े के दौरान उपासना की मौत हो गई है। सूचना मिलने पर उसके पिता सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर स्थित ससुराल पहुंचे। वहां उन्होंने उपासना का शव पड़ा देखा। मृतका के गले और चेहरे पर काले निशान पाए गए थे।

इसके बाद मृतका के पिता ने पति, सास-ससुर समेत आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच के बाद उपासना के पति आशीष कुमार और ससुर वकील महतो के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत में सुनवाई के बाद दोनों को दोषी करार दिया गया।

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